रायपुर. राज्य शासन की अनुमति के बिना किसी भी निजी लैब या अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जा सकता है. इसकी शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने जानकारी दी है कि आई.सी.एम.आर. द्वारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति केवल कोरोना वायरस संक्रमण के सर्विलांस के उद्देश्य से दी गई है. यदि किसी निजी लैब या अस्पताल द्वारा शासन की अनुमति के बिना इस तरह की जांच की जा रही हो तो संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल कार्रवाई कर संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित करें.
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फर्जी फोन कॉल्स से सतर्क रहने और ठगी से बचने की सलाह
रायपुर. महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फर्जी फोन कॉल्स से सतर्क रहने और ठगी से बचने की सलाह दी है. विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक जिलो की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभिन्न माध्यमों से फर्जी फोन कॉल आ रहे हैं. कॉल करने वाले विभिन्न प्रलोभन दे रहे हैं. कहीं पदोन्नति दिलाने या डीपीओ या सीडीपीओ या राज्यस्तरीय अधिकारियों का नाम लेकर पैसे मांग रहे, कहीं खाते का डिटेल मांग रहे हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने इन सब फोन कॉल से बचने की सलाह देते हुए किसी भी तरह की जानकारी फोन पर न देने तथा प्रलोभन में ना आने के लिए कहा है. उन्होंने कहा है कि किसी की बातों में ना आएं और इस तरह के फर्जी फोन आने पर पुलिस और अपने अधिकारी को तत्काल अवगत कराएं







