नई दिल्ली. बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों ही दोषियों को आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था. इस मामले में सजा के ऐलान के मद्देनजर अदालत परिसर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है. अदालत के सभी गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात है. दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा अदालत के फैसले का स्वागत है, लेकिन वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे.
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वहीं, निकिता की माता विजयवती ने कहा कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी. गौरतलब है कि बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता की 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौसीफ, नूंह निवासी रेहान और अजरुद्दीन पर लगा था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था.
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2020 Nikita Tomar murder case: Convicts Tausif and Rehan brought to Faridabad Court. Arguments on the quantum of their sentence to take place today. pic.twitter.com/z4GF11kTNr
— ANI (@ANI) March 26, 2021









