महासमुंद. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ज़िले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार जिले में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रिक़ालीन कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, फूड कोर्ट और फूड डिलीवरी रात 11 बजे तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं. इसके अलावा स्कूल बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले में मौजूदा कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए कुछ पाबंदियां लागू की जा रही है.
https://वन अधिकार मान्यता पत्र की मांग, संसदीय सचिव ने उचित पहल करने का दिया आश्वासन
नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगी, साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए होल सेल मार्केट, सब्जी मंडी में लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रहेगी. आदेश के अनुसार स्कूल आंगनबाडी केंद्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे. क्लासेज ऑनलाइन होंगी.15-18 आयु वर्ग के छात्रों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जा सकता है. इसके अलावा मॉल, जिम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता से संचालित होंगे. एयरपोर्ट, बस स्टैंड, स्टेशन पर निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य हो.। जरूरी सेवाओं जैसे पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलेवरी, एंबुलेंस में पाबंदियों से छूट रहेगी. साथ ही अगले आदेश तक किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा.
https://Tork Kratos इलेक्ट्रिक बाइक भारत में लॉन्च, फुल चार्ज में 120 किमी रेंज







