महासमुंद. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने शुक्रवार को फैसला देते हुए हत्या के अपराध के लिए मगन पटेल (38) पुत्र अजरुन पटेल निवासी बनियातोरा, पुलिस चौकी टुहलू थाना कोमाखान को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर छह माह का कारावास उन्हें पृथक से भुगतना पड़ेगा. अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी 2017 को प्रार्थिया शीला बाई ने टुहलू चौकी में सूचना दर्ज कराई कि उनका पति जगदीश पटेल 27 फरवरी 2017 को शाम पांच बजे सब्जी लाने घर से ओडिशा के खरियार रोड जाने के लिए निकला था. रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते पति जगदीश और मगन पटेल के बीच विवाद हुआ.
http://भारत ने तीसरे ही दिन जीता इंदौर टेस्ट, बांग्लादेश को पारी और 130 रनों से रौंदा
जिसमें मगन पटेल ने जगदीश की हाथ-मुक्कों से जमकर पिटाई की. जोंक नदी किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था. इस बाबत एक ग्रामीण पतिराम ने उसे सूचना दी. तब वह पति जगदीश को नदी किनारे से घर लेकर आई. घर में तेल व आग सिंकाई की, होश आने पर जगदीश ने बताया कि मगन पटेल ने उसे नदी किनारे पटक-पटक कर मारा. सिर और गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, दूसरे दिन 28 फरवरी 17 को जगदीश की मृत्यु हो गई. पुलिस ने भादवि की धारा 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया. मगन पटेल को गिरफ्तार किया गया. सुनवाई पूरी करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने शुक्रवार को यहां अभियुक्त मगन पटेल पुत्र अजरुन को भादवि की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
http://रोबोट रेस में शासकीय कुलदीप निगम उमावि के छात्रों ने जीतीं बाजी







