महासमुंद. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने-अपने अनुविभागीय क्षेत्र में विवाह कार्यक्रम आयोजित कराए जाने की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है. विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाएगी. जिसके तहत विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वर तथा वधु पक्ष के सीमित सदस्यों का नाम उल्लेख किया जाए. विवाह कार्यक्रम जिस स्थान पर आयोजित की जा रही हैं उस स्थान का नाम एवं पूरा पता का उल्लेख करें. विवाह कार्यक्रम स्थल में चार से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होना चाहिए. विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा तथा सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा.
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मास्क नहीं पहनने वालों पर हुई कार्रवाई
महासमुंद. बागबाहरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने आज बिना मास्क पहने व्यक्तियों पर कार्रवाई की. इसमें बागबाहरा के झलप चौक पर ऐसे चिन्हांकित लोगों को रोककर 100-100 रुपए का चालान काटा गया तथा उन्हें मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, बाइक में केवल ड्राइवर और चार पहिया वाहनों में चालक के साथ केवल एक व्यक्ति को चलने की समझाइश दी गई, जिससे सामाजिक दूरी का पालन हो सके और उनके द्वारा इस तरह भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने और सदैव नियम का पालन करने का पालन करने का भरोसा दिलाने पर उन्हें छोड़ा गया.
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