रायपुर. कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है. अधिनियम के दायरे में आने के बाद मास्क और हैंड-सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और लॉजिस्टिक्स (कोविड—19 के प्रबंधन के लिए) को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के साथ 2-प्लाई एवं 3-प्लाई सर्जिकल मास्क तथा एन-95 मास्क को शामिल किया गया है. भारत के राजपत्र में 13 मार्च को इसके प्रकाशन के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो गया है. यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी.
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गृहमंत्री के निर्देश पर खुले एसआई और एएसआई की पदोन्नति के
रायपुर. गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा पदोन्नति की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने के संबंध में दिए गए निर्देश के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में उप निरीक्षक (एसआई) और सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के पद पर पदोन्नति के रास्ते खुल गए हैं. दोनों पदों पर शीघ्र ही पदोन्नति होने जा रही है. पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी ने पदोन्नति के लिए विभागीय समिति गठित कर दी है. आगामी बुधवार को पुलिस मुख्यालय में एसआई और शुक्रवार को एएसआई के पदों पर पदोन्नति के लिए पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है. उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री ने 06 नवम्बर 2019 को प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) को पुलिस विभाग के सभी संवर्गों में पदोन्नति की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे.
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