महासमुंद. कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है. इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. उपरोक्त समयावधि में निम्न गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी. इनमें सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे. सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. इस अवधि में जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ खुलेंगे. उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे.
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शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी. सभी प्रकार की सभा, जूलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत् 10 निर्धारित की गई है. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी. सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक, फुटकर दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियों में लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक दी गई है. सभी पान, सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 5 बजे तक निम्न गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान, गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत के लिए दुकानों को खुलने की अनुमति होगी. उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी.
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आटा-चक्की संचालन हेतु अनुमति रहेगी. गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी. फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी. इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलिवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी. इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत, सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी. दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7 बजे तक ही होगी.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) May 4, 2021







