नई दिल्ली. पूरे देश में लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन-4 18 मई से शुरू होगा और 31 मई तक जारी रहेगा. इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को गाइडलाइंस जारी कर दी गई है.
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क्या-क्या खुलेगा
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन 4 में मॉल और कॉम्पलेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर सकती हैं. इंटरस्टेट बस सेवा खुलेंगी, पान गुटखा बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी, शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है. कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है. इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है. इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं. इन पांच जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारें लेंगी.
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क्या-क्या बंद रहेगा
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है. जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और सभागार बंद रहेंगे. साथ ही लॉकडाउन 4 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी. सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी. हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे. जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte
— ANI (@ANI) May 17, 2020









