बालोद. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश प्रसारित किए गए हैं. जिले में कई दैनिक मजदूरी में संलग्न लोगों के द्वारा लगातार समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है कि मकान मालिक द्वारा किराया मांगा जा रहा है और नहीं देने पर मकान खाली करने हेतु परेशान किया जा रहा है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी मकान मालिक आगामी आदेश तक किराया न मांगें और न किराएदार को परेशान करें.
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किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी, दबाव न डालें. मकान मालिक द्वारा किराया मांगकर परेशान करने पर अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सूचना दें. आदेश का उल्लंघन, पालन न करने पर मकान मालिक के खिलाफ जुर्माना, दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है. दण्ड राशि 10 हजार रुपए तक हो सकता है. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
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