नई दिल्ली. यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. आशीष मिश्रा को एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया. अधिकारियों ने जांच करने के लिए आशीष मिश्रा की 14 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीन दिनों की रिमांड पर भेजा. एडवोकेट एसपी यादव ने बताया कि आशीष मिश्रा की तीन दिनों की पुलिस रिमांड देते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं.
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पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आशीष मिश्रा से सिर्फ 12 घंटे पूछताछ हो पाई, जिसमें उसने जवाब नहीं दिए. इस वजह से उसे 14 दिनों की पुलिस हिरासत चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने 14 दिनों के बजाय तीन दिनों की पुलिस रिमांड ही दी. आशीष के वकील ने कहा कि पुलिस पर आशीष से पूछने के लिए सिर्फ 40 ही सवाल थे, जिनको पूछ लिया गया था. वकील ने कहा कि 12 घंटे की सुनवाई में सिर्फ एक बार पानी दिया गया था. बिना ब्रेक के लगातार सवाल पूछे जाते रहे जिनके जवाब दिए गए. आशीष के वकील की तरफ से कहा गया कि अगर पुलिस को पूछताछ ही करनी है तो वह जेल में जाकर कर सकती है.
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