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किसानों के पंजीकृत धान के रकबे और गिरदावरी में त्रुटि सुधार हेतु राजस्व सचिव ने जारी किए निर्देश

Published on: December 6, 2020
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीकृत धान के रकबे और गिरदावरी में त्रुटि होने पर तत्काल सुधार के दिए गए निर्देश के परिपालन में राजस्व विभाग की सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी करते हुए इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. राजस्व सचिव द्वारा कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि किसानों से पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में गिरदावरी की स्थिति ज्ञात कर ली जाए एवं यदि गिरदावरी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो सुधार कार्य तत्काल कराया जाए.

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यदि पंजीयन के दौरान धान के वास्तविक रकबे की एंट्री न होकर कम रकबे की एंट्री हो गई है तो रकबे में सुधार तत्काल करें. निर्देशों में कहा गया है कि विक्रय के लिए पंजीकृत धान के रकबे में संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर समुचित परीक्षण कर तहसीलदार द्वारा भुईयां पोर्टल में अपने लॉगिन आईडी में ही अनुमोदन पश्चात रकबे के संबंध में गिरदावरी संबंधी त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाए तथा इसकी सूचना संबंधित ग्राम की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को भी दी जाए.

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