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हैदराबाद एनकाउंटर : हाईकोर्ट ने शवों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश

Published on: December 6, 2019
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नई दिल्ली. हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के आरोपियों के एनकाउंटर मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने शवों को 9 दिसंबर की रात 8 बजे तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट एनकाउंटर के खिलाफ अर्जी पर सोमवार की सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को इस मामले में न्यायिक दखल देने के अनुरोध पर दिया. इसमें आरोप लगाया गया है कि चारों की हत्या गैरकानूनी है. हाईकोर्ट ने आरोपियों के पोस्टमार्टम का वीडियो सीडी फार्म या फिर पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला जज को सौंपने को भी कहा. साथ ही प्रधान जिला जज को सीडी या पेन ड्राइव लेने और इसे शनिवार शाम तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को देने का निर्देश दिया.

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मुंबई के कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर पत्र लिखा. वकीलों ने अपने पत्र में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पत्र में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर के नाम पर चारों आरोपियों की पुलिस वालों ने हत्या कर दी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मुठभेड़ के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. एनएचआरसी ने फौरन ही एक टीम तेलंगाना के लिए रवाना कर दी है, जो तथ्यों की पड़ताल करेगी. यह टीम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की अगुवाई में बनाई गई है. टीम जांच पूरी कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगा. उधर, इस मामले में केंद्र सरकार ने भी हिरासत में हुए मुठभेड़ पर तेलंगाना सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

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