नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ट्रकों या माल लदे वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा कहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग-अलग पास की जरूरत नहीं है, जिनमें खाली ट्रक आदि शामिल हैं. लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए यह निर्बाध आवाजाही आवश्यक है. राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी ट्रकों और अन्य सामान ढोने वाले वाहनों को दो ड्राइवर और एक हेल्पर और वैध लाइसेंस के साथ सामान लाने और ले जाने की अनुमति है.
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पत्र में कहा गया है ये संज्ञान में आया है कि देश में कई जगहों पर अंतरराज्यीय सीमाओं पर ट्रकों की आवाजाही ठीक से नहीं हो पा रही है और स्थानीय प्रशासन उनसे सेप्रेट पास मांग रहा है. जबकि इस मामले को पहले ही 3 अप्रैल और 12 अप्रैल को जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया जा चुका है. इसे फिर से ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों के हिसाब से दोहराया जा रहा है कि ट्रकों और गुड्स कैरियर के लिए सेप्रेट पास की आवश्यकता नहीं है. गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन और फील्ड एजेंसियों को इन दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाए जिससे इस विषय में जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्टता की स्थिति न पैदा हो और ट्रकों, सामान ढोने वाले वाहनों और खाली ट्रकों की मुक्त आवाजाही जारी रह सके.
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MHA to States:
Ensure free movement of trucks/goods carriers, incl empty trucks. Local authorities must not insist on separate passes at inter-state borders across the country.
This is essential to maintain supply chain of goods & services in the country.#COVID19 #lockdown pic.twitter.com/zpLXiLKK2a— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 30, 2020









