नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 के मद्देनजर छूट की सीमाओं में विस्तार किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी गई है. इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई है. गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी.
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साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं. गाइडलाइन के मुताबिक मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है. स्कूली बच्चों की किताबों की दुकान और इलेक्ट्रिक फैन की दुकान को खोलने की इजाजत दी गई है. आटा और दाल मिल, ब्रेड की फैक्ट्री को भी छूट दी गई है. हालांकि, लॉकडाउन में दिए गए सभी छूट रेड जोन में लागू नहीं होंगे. यह केवल ग्रीन जोन में ही लागू होंगे.
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