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महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

Published on: November 18, 2019
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बिलासपुर. महापौर को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनने के सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को मामले में नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन की डीविजन बेंच में हुई. अब मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. बता दें कि जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में महापौर के अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई है. याचिका में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में पार्षदों के खरीद फरोख्त की आशंका जाहिर की गई है. बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार ने बंद कर दिया है. अब पार्षद मिलकर महापौर व अध्यक्ष चुनेंगे.

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मुख्यमंत्री निवास में 20 नवम्बर को ‘जनचौपाल: भेंट-मुलाकात‘ कार्यक्रम स्थगित

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में आगामी 20 नवम्बर बुधवार को आयोजित होने वाला ‘जनचौपाल भेंट-मुलाकात‘ का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है.

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