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हाईकोर्ट ने खारिज की छात्राओं की याचिका, कहा- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं

Published on: March 15, 2022
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नई दिल्ली. हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि, स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है. छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं. फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बड़ा दी गई है. इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था.

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लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, ‘सत्यमेव जयते… कांग्रेस और पीएफआई के जो लोग हिजाब का राजनीतिकरण कर रहे थे और लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे थे उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले से जवाब दे दिया है. ये लोग अपने वोटबैंक की गंदी राजनीति कर रहे थे. उम्मीद है कि कांग्रेस अब फूट डालो और राज करो की गंदी राजनीति बंद कर देगी.

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