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दोषी पवन को झटका, कोर्ट ने खारिज की पिता की याचिका

Published on: January 27, 2020
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नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस में चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता के पिता की याचिका को पटियाला हाउस की सेशन कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. इस याचिका में पवन के पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट के ही एक पुराने फैसले को चुनौती दी थी. मामले में दोषी पवन गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया कि निर्भया के दोस्त व मामले में एकमात्र गवाह अवनींद्र ने पैसे लेकर मीडिया चैनलों को साक्षात्कार दिए जिससे मामले की जांच प्रभावित हुई.

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उनके इस दावे को निराधार पाते हुए अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. पवन गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता की तरफ से पटियाला की मेजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. पवन के पिता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए 6 जनवरी को सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब पटियाला हाउस की सेशन कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि निर्भया मामले के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी है.

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