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लॉकडाउन 2.0 को लेकर गाइडलाइन जारी, मास्क जरूरी, थूकने पर जुर्माना

Published on: April 15, 2020
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी होगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माना देना होगा. सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा. कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है. लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे. बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को इजाजत दी गई है. पचास फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की मंजूरी दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, जरूरी सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाओं को लॉकडाउन से छूट मिली है. अस्पताल, क्लीनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी. खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है. खेतिहर मजदूर काम कर सकेंगे. खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी.

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बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी. सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत दी है. बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे. आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां को इजाजत दी गई है. एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुली रहेंगी. मनरेगा के तहत काम को इजाजत दी गई. कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू करने की इजाजत भी दी गई है. इसके साथ ही मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई. दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत दी गई. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है. एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन को मंजूरी दी गई है. सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी. सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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