महासमुंद. तुमगांव में पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी सरोज मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है. एसडीएम की जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद कलेक्टर सुनील जैन ने उक्त कार्रवाई की है. जानकारी के अनुसार तुमगांव में पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी श्रीमती सरोज मिश्रा 31 मार्च को बिना किसी सूचना के मध्यप्रदेश के ग्राम डबोरा प्रवास पर रहीं. दो अप्रैल को ग्राम डबोरा जिला रीवां से तुमगांव वापस आकर कार्यालय में कार्यालयीन कार्य संपादन किया. इसकी शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जांच की. जिसमें इस बात की पुष्टि हुई. श्रीमती सरोज मिश्रा को फार्मेट ए नोवेल कोरोना 2019 व सेल्फ रिपोर्टिंग फार्म के अनुसार दो अप्रैल 2020 से होम क्वॉरंटाइन में रखा गया था तथा उनके आवास में क्वॉरंटाइन किए जाने के संबंध में नोटिस चस्पा किया गया था.
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पर इनके द्वारा क्वॉरंटाइन अवधि में ही कार्यालय में उपस्थित होकर 3, 4, 7, 8 व 9 अप्रैल को उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर अपने पदीय कर्तव्यों का अवहेलना एवं लापरवाही बरती गई. जिस पर कलेक्टर सुनील जैन ने माना कि नेत्र सहायक अधिकारी श्रीमती मिश्रा का कृत्य छग एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए जारी निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है तथा भारतीय दंड संहिता 1860-45- की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. लिहाजा कलेक्टर श्री जैन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एक दो तीन के विपरीत होने से श्रीमती मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में श्रीमती सरोज मिश्रा का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली निर्धारित किया गया है.
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