जांजगीर-चांपा. कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने जिला कार्यालय के सहायक ग्रेड 03 मनीराम खाण्डेकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में खाण्डेकर का मुख्यालय तहसील कार्यालय जांजगीर निर्धारित किया गया हैं. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ छुट्टी अधिनियम 1989 के अधीन छुट्टी/आपात छुट्टी मंजूरी हेतु नस्ती विलंब से प्रस्तुत करने पर यह कार्रवाई की गई. इस संबधं में कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था. सहायक ग्रेड 03 खाण्डेकर द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया. उक्त कृत्य पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में जान बूझकर लापरवाही बरतने, शासकीय कार्यो में रूचि नहीं लेने, उच्च अधिकारियों की आदेशों की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के तहत कार्रवाई की गई.
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तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 03 निलंबित
जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनक प्रसाद पाठक ने नगर पालिका निर्वाचन 2019 में नियुक्त कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण/कार्याशाल में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर तहसील कार्यालय जांजगीर के सहायक ग्रेड तीन आशीष मालू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार मालू को मतदान सामाग्री वितरण/जमा करने में नियुक्त किया गया था. वे प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित थे। उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 तथा नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के विपरित मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कार्यालय जांजगीर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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