नई दिल्ली. अगर आपने 30 सितंबर तक अपने PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, एक अक्टूबर के बाद से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो रद्दी हो जाएंगे. इस संबंध में सीबीडीटी की ओर से कई बार संकेत भी दिए जा चुके हैं. ऐसे करें आधार-पैन को लिंक- आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां बाईं तरफ आपको पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा. इस विकल्प को क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा. इस पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में लिखा गया अपना नाम एंटर करना होगा.
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अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड. इस फॉर्म में यह पूछा जाता है कि क्या आप आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं तो आपको मंजूरी देनी होगी. इस फॉर्म में सबसे नीचे कैप्चा वर्ड एंटर कर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें. इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है. इसके बाद आप आपने पैन आधार लिंक ऑनलाइन का स्टेटस जानने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं.
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