रायपुर. राज्य शासन ने कोविड मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजाल्यूशन एचआरसीटी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरें निर्धारित की हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार सीटी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 1870 रुपए, सीटी चेस्ट विद कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 2354 रुपए निर्धारित शुल्क रखा गया है. आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड -19 मरीजो के इलाज हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए तथा आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा तय किए गए ट्रीटमेंट प्रोटोकाल का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए. कोविड 19 मरीजों का आरटीपीसीआर/ट्रूनाट/एंटीजेन टेस्ट केवल आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत पैथालॉजी केन्द्रों/अस्पतालों में ही किया जाए. उपरोक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897,छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट1949तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होगा.
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जिला खाद्य अधिकारियों की नवीन पदस्थापना
रायपुर. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मंत्रालय, महानदी भवन से जारी आदेश के तहत गरियाबंद जिले में जी.पी. राठिया को जिला खाद्य अधिकारी पदस्थ किया गया है. कलेक्टर द्वारा नवपदस्थ खाद्य अधिकारी जी.पी. राठिया के जिला गरियाबंद में पदभार ग्रहण करने तक सहायक खाद्य अधिकारी शाह जफर खान को जिला खाद्य अधिकारी का प्रभार दिया गया है. कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने आदेश के परिपालन में तत्कालीन जिला खाद्य अधिकारी श्री डड़सेना को नवीन पदस्थापना स्थल जिला रायगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने के लिए भारमुक्त कर दिया है.
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