महासमुंद. कलेक्टर डोमन सिंह ने शुक्रवार को जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं के विशेष आग्रह पर उन्हें होम डिलीविरी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि चिकन या अण्डा विक्रेता ग्राहकों से मोबाइल के माध्यम से ऑर्डर लेकर यह सुविधाएं सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध करा सकते हैं. लेकिन दुकानों से विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसके लिए संबंधित दुकानदारों को एसडीएम, तहसीलदार अथवा सीएमओ कार्यालय से अनुमति लेनी होगी.
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि पूर्व में जिले के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे फल, सब्जी, किराना, चावल, दाल, आटा, नमक सहित अन्य सामग्री को गली-मोहल्ले एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति साइकिल या ठेले वालों के माध्यम से प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी गई थी. इसी तरह चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं को कोविड-19 के निर्धारित गाइडलाइन के निर्धारित शर्तों के अधीन होम डिलीवरी (विक्रय) करने की अनुमति प्रदान की गई है. संबंधित कार्यालय में चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं का मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारियां रजिस्टर पंजी पर अनिवार्य रूप से संधारित किया जाएगा. विक्रेताओं को कहीं पर भी एक स्थल पर ठेला अथवा दुकान लगाकर चिकन एवं अण्डा बेचनें की अनुमति नहीं होगी. कलेक्टर ने एसडीएम एवं सीएमओ को संबंधित दुकानों के सम्पर्क नम्बर सोशल मीडिया एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार करने कहा है.
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