मुंगेली. जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारक किसानों के राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाएगा. अगर उनके पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है तो उनका बीपीएल राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे. नए बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनाए जाएंगे. लेकिन किसी परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड प्रचलित में है, तो नए बीपीएल राशन कार्ड मांगने वाले व्यक्ति का नाम उसके परिवार को जारी बीपीएल राशन कार्ड में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा. कलेक्टर पीएसएल्मा ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में कल 5 अक्टूबर को आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में यह बात कही और खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
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कलेक्टर ने बताया कि जिन बीपीएल राशन कार्ड धारक किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो उनका बीपीएल राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा और उनके राशन कार्ड को एपीएल राशन कार्ड में मर्ज किया जाएगा. उन्होने बताया कि बीपीएल राशन कार्ड सत्यापन के बाद जानकारी पोर्टल में दर्ज की जाएगी. पोर्टल में जिन हितग्राहियों का राशन कार्ड अपात्र की श्रेणी में पाया जाएगा उन्हे एपीएल राशन कार्ड जारी किया जाएगा. इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभिन्न विभागों के जिला स्तरी अधिकारी भी मौजूद थे.







