रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नागरिकों को बड़ी राहत मिली है. राज्य शासन के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों में संपत्तिकर और विवरणी जमा करने 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है. आम नागरिक अब नगरीय निकायों में संपत्ति कर का भुगतान 15 अप्रैल 2022 तक कर सकेंगे. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा गुरुवार को इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. शासन द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय निकायों में कर दाताओं को संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित थी.
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नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधितम वसूली और आम नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत विगत वर्ष की भांति और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है. आम नागरिक अब 15 अप्रैल 2022 तक नगरीय निकायों में संपत्तिकर जमा कर सकते हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्तिकर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
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