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भूपेश कैबिनेट का फैसला : प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे पंचायत चुनाव, बाध्यता भी खत्म

Published on: November 23, 2019
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. भूपेश कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने पर मुहर लग गई है. मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए 5वीं और 8वीं की बाध्यता भी खत्म कर दी है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की कतिपय धाराओं में संशोधन प्रस्ताव, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नए विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया.

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यह विश्वविद्यालय स्व. नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019. नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों के आबंटन पर वार्षिक किराया का निर्धारण प्रस्ताव. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्षेत्रीय बंधन के साथ सरल क्रमांक 12 में सम्मिलित जाति जालारी (जालारनलु) के संबंध में. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उल्लेखित क्षेत्रीय बंधन को विलोपित करने संबंधी प्रस्ताव. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पाटी जिला कोरिया को आबंटित भूमि पर अधिरोपित प्रब्याजी राशि कम करने संबंधी प्रस्ताव. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2019 में दिनांक 30.10.2019 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. बैठक में अनियमित (चिटफण्ड) कंपनियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया. जिसमें अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ ठगी की गई राशि की वापसी के संबंध में समीक्षा की गई. बिलासपुर सिविल लाईन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रुपए की राशि वापस कर दी गई है.

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