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निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर लगी रोक, जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश

Published on: April 1, 2020
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूल पर रोक लगा दी गई है. श्री बघेल के निर्देश पर राज्य शासन ने निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पालकों को बढ़ी राहत मिली की है. मुख्यमंत्री ने निजी स्कूल संचालकों से कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में पालकों से बच्चों की स्कूल फीस की वसूली स्थगित रखी जाए. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए निजी स्कूलों से फीस वसूली स्थिगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

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संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो. संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य शासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि अनेक निजी शालाओं द्वारा लॉकडाउन की अवधि में भी स्कूल फीस जमा करने संबंधी संदेश पालकों को लगातर भेजे जा रहे है. लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस भुगतान के लिए दबाव डालना उचित नहीं है. श्री शुक्ला ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों और शालाओं को अवगत कराने तथा इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.

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