नई दिल्ली. ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में आदेश को सुनाते हुए कहा कि दंपत्ति की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए के आदेश के अनुरूप नहीं है. वहीं, अब सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. दरअसल, सीबीआई ने 24 दिसंबर को दोनों को साल 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा लोन में धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था.
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सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दोनों सवाल के सही तरह जवाब नहीं दे रहे साथ ही जांच में सहयोग नहीं कर रहे. बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया था. दंपति के वकील रोहन दक्षिणी ने कहा कि अदालत ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी है कि गिरफ्तारी अवैध थी. धारा 41ए के तहत जारी नोटिस के अनुपालन में सीबीआई के सामने चंदा और दीपक पेश हुए थे. इसके तहत, अगर कोई शख्स पेश होता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक ये नहीं पाया जाए कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं.
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