बलौदाबाजार. कलेक्टर सुनील जैन के निर्देश पर मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला शिक्षक का 8 महीने से वेतन रोकने, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले सहायक ग्रेड 3 हरीश कुमार पारेश्वर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही विकासखण्ड कसडोल के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बया में पदस्थ आवेदिका एलबी शिक्षिका रीना ठाकुर को 8 महीने का कुल वेतन 3 लाख 18 हजार रुपए दिलाकर उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई. कलेक्टर सुनील कुमार समय सीमा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार किसी भी स्तर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए.
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उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी सीके ध्रुव को निर्देश देते हुए कहा कि पहले उस कर्मचारी को निलंबित करो फिर बैठक प्रारंभ करेंगे. इस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को निलंबित किया. जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बया में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 हरीश कुमार पारेश्वर को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत आचरण करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के तहत उक्त निलंबन कार्रवाई की गई है. निलंबन की अवधि के दौरान केवल जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं इस दौरान उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय कसडोल होगा.
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जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदन के प्रभारी प्राचार्य आरआर जगत एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बया प्रभारी प्राचार्य एसएल पटेल को भी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर वेतन रोकने संबंधित स्पष्टीकरण मांगा गया है. गौरतलब हैं श्रीमती रीना ठाकुर व्याख्याता एलबी शास. उ.बमा.वि.बया वि.ख.कसडोल को विगत 8 माह से डीडीओ प्राचार्य आरआर जगत के द्वारा वेतन भुगतान नहीं किए जाने और अलग-अलग कारणों से घुमाए जाने एवं बाबू हरीश कुमार पारेश्वर के द्वारा बकरा-भात की पार्टी के लिए रुपए लेने संबंधी खबर वाट्सऐप वीडियो के माध्यम से 5 जुलाई को वायरल हुई जिस पर उक्त कार्रवाई की गई है.







