नई दिल्ली. हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा के ऐलान के बाद रामपुर से सपा विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है. आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. शिकायतकर्ता आकाश दास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह कार्रवाई की है. आकाश सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी सदस्यता रद्द करने की शिकायत भेजी थी. कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उनकी सदस्यता निरस्त कर दी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सीट रामपुर को रिक्त घोषित कर दिया.
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सचिवालय ने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी है. यह संयोग है कि पिछली विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म की सदस्यता खत्म कर दी गई थी. इस बार उनकी सदस्यता खत्म हुई है. बता दें कि रामपुर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है. यह सीट आजम खां का पुराना गढ़ मानी जाती है. अब इस सीट पर होने वाला उपचुनाव काफी दिलचस्प होगा. सवाल यह है कि आजम के परिवार के किसी सदस्य को सपा प्रत्याशी बनाएगी या उनके परिवार के बाहर के व्यक्ति को टिकट मिलेगा. आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम बगल की स्वार सीट से विधायक हैं. संभव है कि सपा उनकी पत्नी व पूर्व सांसद तंजीन फातिम को उपचुनाव लड़ाए. वह पहले भी विधायक रह चुकी हैं.
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