नई दिल्ली. SBI ने अपने ग्राहकों को 30 जून से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है. अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. बैंक ने ट्वीट कर कहा कि- हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें.
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ऐसे करें लिंक
इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए पता कर सकते हैं कि आपका पैनआधार से लिंक है या नहीं. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें. अब कैप्चा कोड एंटर करें. अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
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SMS के द्वारा करें पैन से आधार लिंक
इसके लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/LKIBNEz7PO
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 31, 2021










