बलौदाबाजार. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने कोरोना के छह पॉजिटिव संक्रमित मरीज़ मिलने के बाद फिलहाल उनके आवास स्थल-जिला अस्पताल एवं ग्रामीण स्तर के 3 संस्थागत क्वॉरंटाइन सेन्टरों को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया है. कलेक्टर ने 17 मई को रात में ही एक आदेश जारी कर प्रत्येक कंटेन्मेंट जोन में जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रावधानों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने कहा है. आदेशानुसार लवन का शासकीय कॉलेज एवं इसके निकट इलाके, बलौदाबाजार विकासखण्ड के ग्राम धारासिव के प्राथमिक शाला एवं इसके निकट के इलाके तथा दरचुरा (सिमगा) के हाईस्कूल एवं इसके निकट इलाके को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है.
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आदेश के अनुसार इन कन्टेनमेंट जोनों में अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं तथा स्वास्थ्यगत आपात स्थितियों को छोड़कर किसी के भी आने-जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. कंटेन्मेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति के अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे. उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. अर्थात इन क्षेत्रों की दुकानें, कार्यालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक बंद रहेंगे. जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. यदि जरूरत हुआ तो इस कार्यालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. प्रभारी अधिकारी आवश्यक सामानों की पूर्ति घर पहुंच सेवा के जरिए उचित दरों पर की जाएगी. सीएमएचओ द्वारा स्वास्थ्य जांच एवं सैंपल कलेक्शन की जा सकेगी. कण्टेन्मेंट जोन की नियमित निगरानी पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा की जाएगी.
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