नई दिल्ली. 1 अक्टूबर से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे. ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी. इसलिए अगर आप इन नए नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो इसे जानना जरूरी है क्योंकि इन नियमों का असर सीधा आम आदमी पर पड़ेगा.
बदल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी
1 अक्टूबर 2019 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा. नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा.हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगी. इस नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग भी बदल जाएगा. नए नियम के लागू होने क बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे.
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भारतीय स्टेट बैंक में होगा ये बदलाव
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसीबीआई) भी एक अक्टूबर से नया नियम लागू करने जा रहा है. नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस (MAB) को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी आ जाएगी. अभी आपका बैंक अकाउंट अगर मेट्रो सिटी और शहरी इलाके की शाखा में है, तो आपको खाते में एवरेज मंथली बैलेंस क्रमश: 5,000 रुपए और 3,000 रुपए रखना होता है. इसके अलावा एसबीआई के ग्राहक मेट्रो शहरों के एसबीआई एटीएम में से मैक्सिमम 10 बार फ्री डेबिट ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, अभी यह लिमिट 6 ट्रांजेक्शन की है. जबकि, अन्य शहरों के एटीएम से मैक्सिसम 12 फ्री ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा.
पेट्रोल-डीजल खरीदने पर नहीं मिलेगा कैशबैक
एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा. नियम लागू होने से पहले ही एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सूचना दे रहा है कि वो अपनी इस सूविधा को बंद करने जा रहा है. एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है.
कुछ चीजों पर लागू होंगी जीएसटी की नई दरें
1 अक्टूबर से 1000 रुपए तक किराए वाले पर टैक्स नहीं देना होगा. इसके बाद 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के लिए किराए पर अब सिर्फ 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. इसके अलावा जीसीएसटी काउंसिल ने 10 से 13 सीटों तक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया है.
इन चीजों पर बढ़ जाएंगी जीएसटी की दरें
रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. वर्तमान में इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी है जिसे अब बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. इसमें टैक्स के अलावा 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगाया गया है.
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पेंशन नीति में बदलाव
1 अक्टूबर से सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रही है. नए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसके परिजनों को बढ़े हुए पेंशन का फायदा मिलेगा.
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारती कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा की हैं. जिसके बाद कॉरपोरेट टैक्स को सरकार ने 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है. 1 अक्टूबर के बाद सेटअप किए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
2 अक्टूबर से सरकार देशभर में प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है. भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है.









