नई दिल्ली. बदलते ट्रैफिक नियमों के साथ 1 अक्टूबर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलने जा रहा है. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने जा रही है. नए नियम पूरे देश में 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे. इसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा. दरअसल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी है. लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दोनों का रूप-रंग बदल जाएगा. हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का फॉर्मेट अलग-अलग होता है.
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इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के नियम भी अलग-अलग तरीके से दर्ज होते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. पूरे देश में एक जैसा लाइसेंस और आरसी होंगे. मतलब अब हर राज्य में डीएल और आरसी का रंग एक जैसा होगा. कुछ समय पहले ही सरकार ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीएल और आरसी में जानकारियां एक जैसी और एक ही जगह पर होंगी. नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे. इससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा. क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर और व्हीकल की पहले से सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा.
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