नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में मोबाइल फोन पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने को निर्णय लिया गया. साथ ही मोबाइल के खास पार्ट्स पर लगने वाली जीएसटी दर को भी बढ़ाकर 12 से 18 फीसदी कर दिया है. नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल पर लगने वाले जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया. यानि अब पहले की अपेक्षा मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे. उन्होने बताया कि अब माचिस पर 12 फीसदी का जीएसटी लगेगा. पहले हाथ से बनाए गए माचिस पर 5 फीसदी और मशीन से बनाए गए माचिस पर 18 फीसदी का टैक्स लगता था. इसके अलावा जीएसटी नेटवर्क को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा.
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इसके लिए आईटी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी ने प्रजेंटेशन भी दिया है. इसके साथ ही एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सर्विस पर जीएसटी की दर में कटौती की गई है. पहले ये 18 फीसदी के स्लैब में आता था, जो अब घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला भारत में MRO सर्विस को बढ़ावा देने के मकसद से लिया है. निर्मला सीतारमण ने कारोबारियों को राहत देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया जाएगा. वहीं 2 करोड़ रुपये से कम कुल कारोबार वाले टैक्सपेयर्स को 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक रिटर्न के लिए लेट फीस नहीं देनी होगी. ये नियम विवरण के समाधान दाखिल करने में देरी होने पर भी लागू होगा.
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Finance Minister Nirmala Sitharaman: It was decided to raise the GST rate on mobile phones and specific parts, presently attracting 12% GST, to be taxed at 18%. pic.twitter.com/RnSoRN9sKl
— ANI (@ANI) March 14, 2020









