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पालिका से अब किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए नोड्यूस लेना होगा अनिवार्य

Published on: February 17, 2020
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महासमुंद. नगर पालिका से अब किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र (मृत्यु प्रमाण पत्र को छोड़कर) प्राप्त करने के लिए नगर पालिका से कर मुक्त प्रमाण पत्र (नो ड्यूस) लेना अनिवार्य होगा. नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने सोमवार को संपूर्ण विभाग प्रमुखों को एक आदेश जारी कर किसी भी नागरिकों का कोई भी टैक्स जैसे जलकर, संपत्तिकर, दुकानों का किराया आदि बकाया हो तो किसी भी प्रकार एनओसी जारी नहीं करने का कहा है.

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पालिका अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि बकायादारों द्वारा टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में अपना राशनकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा. उन्होने कहा कि कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने हों तो पहले टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा. विभिन्न विभागों द्वारा कर मुक्त प्रमाण पत्र लेने के बाद ही अन्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह नियम किराएदारों के लिए भी लागू होगा. इस स्थिति में मकान मालिक का टैक्स जमा होना आवश्यक होगा. 20 फरवरी 2020 से यह नियम नगर पालिका में लागू होंगे.

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