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SC का NPR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार, केंद्र को जारी किया नोटिस

Published on: January 27, 2020
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नई दिल्ली. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनपीआर को लेकर दाखिल नई याचिकाओं को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है. साथ ही सभी नई याचिकाओं को सीएए की अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया है. जिसपर की चार हफ्ते बाद पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी. एनपीआर पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित दायर की गई थी. इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है.

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मतदान केन्द्र में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस के उपयोग पर प्रतिबंध

बेमेतरा. कलेक्टर शिव अनंत तायल ने निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मतदान के सुचारू संचालन एवं गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस को मतदान केन्द्र के भीतर नहीं ले जा सकता है. निर्वाचन कार्य से संबद्ध ऐसे अधिकारी जिन्हे मतदान केन्द्र में प्रवेश करने का प्राधिकार प्राप्त है, ऐसे अधिकारी आवश्यक संचार व्यवस्था के तहत मोबाइल आदि अपने साथ रख सकेगें किन्तु किसी भी दशा में मतदान केन्द्र के भीतर उपयोग नहीं करेंगे. पीठासीन अधिकारी निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेगा.

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