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उपार्जन केंद्र प्रभारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य से पृथक, बर्खास्तगी की अनुशंसा

Published on: November 25, 2022
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बलौदाबाजार. कलेक्टर रजत बंसल ने उप पंजीयक सहकारी संस्था के रिपोर्ट के आधार पर सिमगा विखं अंतर्गत शिकारी केशली उपार्जन केंद्र में अनियमिताओं के दोषी कर्मचारी खरीदी प्रभारी शंकरलाल वर्मा और कम्प्यूटर ऑपरेटर भरत वर्मा को धान खरीदी कार्य से पृथक करते हुए उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा कर दी है. घटना क्रम के बारे में उप पंजीयक सहकारी संस्था सुरेन्द्र गौड़ ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित शिकारीकेशली के उपार्जन केन्द्र में 23 नवंबर को धान परिदान में अनियमितता के संबंध जानकारी मिली. जिस पर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड सिमगा एवं शाखा पर्यवेक्षक, शाखा भटभेरा के द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया.

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निरीक्षण प्रतिवेदन के संक्षिप्त निष्कर्ष अनुसार धान खरीदी में 23 नवंबर को राहुल राइस मिल खोखली को डीओ क्रमांक डीओ 2022115201239 के विरूद्ध मोटा धान 180.00 क्विंटल के बदले नियम विपरित सरना धान 180 क्विंटल गाड़ी क्रमांक सीजी 04 जेसी 3723 में धान खरीदी प्रभारी शंकरलाल वर्मा के निर्देशानुसार हमाल समूहों के द्वारा लोडिंग किया जाना प्रतिवेदित किया गया. साथ ही धान खरीदी केन्द्र में 22 नवम्बर को उपार्जन केन्द्र शिकारी केशली में कृषकों का मोटा किस्म धान को धान खरीदी नीति एवं नियम के विपरित सरना किस्म की धान में लेखा एवं ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए धान खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को संयुक्त रूप से जिम्मेदार होने का लेख कर धान खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध छग सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के उपबंधों के अधीन जारी कर्मचारी सेवानियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है.

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