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भंडार क्रय नियम के विपरीत कार्य, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित

Published on: November 10, 2022
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रायपुर. शासन द्वारा गरियाबंद के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ताण्डेय को छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के विपरीत कार्य को गंभीर कदाचार मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर नियत किया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद द्वारा तत्कालीन कलेक्टर के मौखिक निर्देशानुसार प्रशासकीय स्वीकृति अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमोदन के बगैर 14 सितम्बर 2020 द्वारा क्रेडिबल कार्पोरेशन सत्ती बाजार रायपुर से 3 करोड़ 27 लाख 22 हजार 347 रुपए का 4287 सेट फायर एस्टिंगयूसर सप्लाई के लिए कार्यादेश जारी किया गया.

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इसी प्रकार 25 अगस्त 2020 द्वारा लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क इंडस्ट्रीयल एरिया कोरबा जिला जांजगीर-चांपा से शैक्षणिक संस्थाओं को 1400 राइटिंग बोर्ड के लिए एक करोड़ 99 लाख 29 हजार 649 रुपए का कार्यादेश जारी किया गया. तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत एवं छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के विपरीत गंभीर कदाचार है.

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212 बोरी अवैध धान जब्त

बलरामपुर. कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर दीपक निकुंज के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक एवं मंडी निरीक्षक द्वारा 9 नवम्बर को ग्राम पंचायत पंडरी के पहाड़डीह में शिवशरण के घर से 105 बोरी और रामजतन के घर से 107 बोरी कुल 212 बोरी धान लगभग 95 क्विंटल धान कोचियों द्वारा पिकअप से भंडारित कर रखा गया था. जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं टीम द्वारा जब्त कर कार्रवाई की गई.

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