नई दिल्ली. गृह मंत्रालय (MHA) ने रविवार को राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) का FCRA लाइसेंस रद्द किया है. गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई फोरगेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (Foreign Contribution (Regulation) Act) के तहत की है. संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है. गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2020 मे MHA ने मंत्रालय के अंदर जांच कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया है. इस जांच कमेटी में MHA, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी शामिल थे. सूत्रों का कहना है कि FCRA लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस बियरर को भेज दिया गया है.
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बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी RGF की अध्यक्ष हैं. जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं. आरजीएफ की वेबसाइट के मुताबिक, संगठन को 1991 में स्थापित किया गया. राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन को पूरा करने के लिए की गई थी. फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट rgfindia.org पर दी गई जानकारी के अनुसार 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला और बाल विकास, निःशक्तजनों को सहायता, पंचायती राज संस्थाओं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और पुस्तकालयों समेत कई मुद्दों पर काम किया है.
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