नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और सिंबाल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. जिसके मद्देनजर 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में से किसी को भी शिवसेना के लिए आरक्षित धनुष और तीर के चिह्न का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं दोनों गुटों को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक अपने-अपने चुनाव चिह्न आयोग में पेश करने होंगे. दोनों पक्ष फ्री सिंबाल्स में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर बता सकेंगे.
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आयोग ने अपने फरमान में दोनो धड़ों को ये छूट जरूर दी है कि दोनों अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं. उद्धव ठाकरे धड़े के अंबादास दानवे ने कहा कि अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शिवसेना के चुनाव चिह्न पर रोक लगाने का निर्वाचन आयोग का अंतरिम आदेश अन्याय है. दरअसल, शिवसेना के ‘तीर धनुष’ चिह्न पर शिवसेना के एकनाथ शिंदे खेमे ने अपना दावा किया है, जबकि उद्धव का कहना है कि असली शिवसेना उनके साथ है. ऐसे में राज्य में आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आयोग ने उद्धव गुट से शनिवार दोपहर दो बजे तक जवाब देने को कहा था.
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