महासमुंद. कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर जिला खाद्य विभाग एवं इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बायोडीजल भंडारण एवं विक्रय करने वाले सीजी एग्रोटेक बायोफ्यूल प्रोप्राइटर प्रशांत अग्रवाल एवं जय रामेश्वर फ्यूल बायो डीजल झलप प्रोप्राइटर वेगडा आलाप कुमार के पम्पों की जांच की गई. जांच के समय मौके पर दोनों पम्प के प्रोप्राइटर एवं कर्मचारी उपस्थित नहीं थे. खाद्य विभाग की जांच में यह मामला पकड़ में आने के बाद दोनों पम्पों को सील कर दिया गया है.
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अधिकारियों ने बताया कि संबंधित से मोबाइल से सम्पर्क करने पर दोनों ने अन्यत्र स्थान पर होना बताया. दोनों फर्म के द्वारा बॉयोडीजल पम्प के संचालन से संबंधित वैध कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण दोनो पम्पों को सील किया गया एवं पम्प पर नोटिस चस्पा किया गया. नोटिस में कहा गया कि स्वयं कलेक्टर खाद्य शाखा में सम्पूर्ण कागजात के साथ उपस्थित हों. खाद्य शाखा महासमुंद व इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों पम्पो को कोई वैध अनुमति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय नहीं की गई है.
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