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पुलिस भर्ती पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने भर्ती नियमों में संशोधन को सही ठहराया

Published on: December 12, 2019
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बिलासपुर. हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती के नियमों में संशोधन को सही ठहराते हुए भर्ती में लगी रोक हटा दी है. इसके साथ ही 2259 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. राज्य में 2017 में भाजपा की सरकार रहते पुलिस विभाग में आरक्षक के 2259 पदों पर भर्ती निकली थी. इसकी लिखित परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आना बाकी था. एक साल बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी. उसने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया. साथ ही 27 सितंबर 2019 को एक नई अधिसूचना जारी कर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी.

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इसे लेकर आशीष सिंह, परमेश्वर यादव ने अन्य साथियों के साथ मिलकर 41 याचिकाएं दायर की थीं. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नई भर्ती के विज्ञापन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने सभी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने शासन के नियमों में संशोधन को सही ठहराते हुए शासन को स्वतंत्रता दी है कि वो अपने हिसाब से भर्ती कर सकती है.

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