नई दिल्ली. टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने निर्देश जारी किया है कि टेलिकॉम ऑपरेटर ग्राहकों को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराएं. बता दें, अभी तक टेलिकॉम ऑपरेटर जो प्लान देते हैं, उनकी वैधता 28 दिन होती है. ट्राई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी टेलिकॉम सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो (कॉल और डेटा) वाउचर रखना होगा, जिसकी वैधता 30 दिन होगी.
टेलिकॉम कंपनियों को इस आदेश के जारी होने के 60 दिन के अंदर इस पर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, ग्राहकों की शिकायत है कि टेलिकॉम कंपनियां एक महीने के रिचार्ज के नाम पर 30 की जगह 28 दिनों की वैधता देती हैं. जिसकी वजह से साल में 24 दिन के करीब बचत कर लेती हैं, इसकी वजह से यूजर्स को साल में 12 की जगह 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है. वहीं, दो महीने के प्लान में 54 या 56 दिन और तीन महीने के रिचार्ज में 84 दिन की ही वैलेडिटी मिलती है. जिसके बाद ट्राई ने यह फैसला दिया है.
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