नई दिल्ली. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में तेजी से बढ़ रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. अब पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब राशन कार्ड का नंबर आने के बाद ही पति या पत्नी या उस परिवार के किसी एक सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा इसका पीडीएफ भी अपलोड करना होगा. अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणापत्र की हार्डकॉपी जमा करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है.
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अब डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इससे पीएम किसान योजना में होने वाला फर्जीवाड़ा खत्म होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन पहले से आसान होगा. गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए सीधे किसान के खाते में भेजी जाती है, जो 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में दी जाती है. इसके तहत किसानों के खाते में 10 किस्त भेजी जा चुकी है. पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच जारी होती है.
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