बलौदाबाजार. सिमगा के ढेकुना धान खरीदी केन्द्र में गड़बड़ी करने वाले समिति प्रबंधक समेत तीन कर्मचारियों के विरूद्ध सिमगा पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 418, एवं 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है. सिमगा के सहकारिता विस्तार अधिकारी अशोक साहू की रिपोर्ट पर कल रात सिमगा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है. उप पंजीयक, सहकारिता से प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्रामपुर सोसायटी के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र ढेकुना का जिला प्रशासन की टीम ने विगत 3 दिसंबर को आकस्मिक निरीक्षण किया. निरीक्षण में पाया गया कि ढेकुना में फर्जी तरीके से रजिस्टर तैयार कर खरीदे गए धान की मात्रा से 511 कट्टा धान ज्यादा पाया गया. जिसकी कीमत 5 लाख 11 हजार रुपये होती है. धान की ये मात्रा 3 तारीख को बिना टोकन जारी किए उपार्जन केन्द्र के अंदर लाया गया और नियमों के विरूद्ध बारदाना जारी कर तौल कर रखा गया.
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धान का मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर मामला उजागर हुआ. फड़ प्रभारी से पूछे जाने पर बताया कि उन्होंने 4 दिसम्बर की स्थिति में काटे गए टोकन के विरूद्ध 9 किसानों का धान खरीदा गया है. फड़ में उपलब्ध धान एवं दस्तावेजों के अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ कि फड़ प्रभारी द्वारा इन किसानों का धान जिसका टोकन 4 दिसम्बर के लिए काटा गया था, को तौलकर उपार्जन केन्द्र में रखा गया, जिसका समायोजन 4 दिसम्बर को किया जाता. इस प्रकार आगामी दिवस हेतु अग्रिम धान तौलकर उपार्जन केन्द्र में रखना धान खरीदी नीति 2019-20 का सीधा उल्लंघन है. जिसके लिए समिति प्रबंधक एवं फड प्रभारी दिनेश वर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर अश्विनी यादव एवं बारदाना प्रभारी धनेश धृतलहरे प्राथमिक रूप से दोषी हैं. इसलिए इन तीनों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है.







