नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोरोना से हुई मौतों पर परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की शिफारिश की है. केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि राहत कार्यों में शामिल लोगों के परिजनों को भी यह अनुग्रह राशि दी जाएगी. हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि यह राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी. केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मुआवजे का भुगतान न केवल पहले हुई मौतों के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी किया जाएगा.
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बता दें कि कोरोना वायरस का शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग लंबे समय से हो रही थी. आखिरकार सरकार इसके लिए तैयार हो गई है. बता दें कि ये पैसा राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाली एसडीआरएफ देगी. इसके लिए परिवार को जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट दफ्तर में आवेदन देना होगा. इसके आवेदन के साथ कोरोना से हुई मौत का प्रूफ यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा. यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों के संबंध में मुआवजे की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी.
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