नई दिल्ली. आयकर के स्थाई खाता नंबर (पैन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है. पहले यह 30 सितंबर 2021 थी. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा छह माह बढ़ा दी गई है. बता दें, पिछले महीने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी. इसके अलावा सरकार ने शुक्रवार को आयकर कानून के तहत पेनल्टी की प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है. बेनामी संपत्ति लेनदेन निरोधक कानून 1988 के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश देने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है.
https://जीवन रक्षक दवाएं जीएसटी मुक्त, पेट्रोल-डीजल पर हुआ ये फैसला
पैन-आधार लिंक कराने का तरीका
– आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www1.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– बाईं ओर दिखने वाले ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें.
– नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा.
– अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें.
– अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा.
https://अमिताभ बच्चन ने बताया- क्यों किया पान मसाले का विज्ञापन?










