नई दिल्ली. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए. केंद्र को इस पर विचार करने की जरूरत है. बता दें कि बुधवार को जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी. जावेद पर गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगे हुए हैं. ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गौरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है.
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गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है. फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हों. जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को अब सदन में एक बिल लाना चाहिए. गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए. समय आ गया है कि अब गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए. वहीं जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
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जज ने जोर देकर कहा है कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी. फैसला सुनाते हुए उन्होंने तर्क दिया कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म के लोग साथ रहते हैं, जहां पर हर कोई अलग पूजा करता है लेकिन फिर भी सभी की देश के प्रति एक सोच दिखती है. ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि कुछ लोग ऐसे अपराध कर देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं. उनके विचार देश हित में नहीं होते हैं. इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाता है.
— Cg Janadesh (@CJanadesh) September 1, 2021









