महासमुंद. जिले की कुछ कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा किसानों को जबरिया फेरो पॉवर खाद थमाने की खबर Cgjanadesh.com ने प्रकाशित की थी. जिसे कृषि विभाग ने गंभीरता से लिया है. उपसंचालक कृषि एसआर डोगरे ने बताया कि फेरो पॉवर खाद राज्य शासन के विभाग संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर द्वारा स्रोत प्रमाण पत्र अनुमोदित है. लाइसेंस में स्रोत प्रमाण जोड़ने की प्रक्रियाशील है. उन्होंने कहा कि कुछ खबर आई कि कुछ समितियों में किसानों की बिना माँग के यह उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि ज़िले की कुछ समितियों ने किसानों की माँग पर उन्हें उपलब्ध कराया है.
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उन्होंने कहा कि जब तक लाइसेंस में स्रोत प्रमाण नहीं जुड़ जाता तब तक सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वह किसी भी किसानों को बिना मांग उक्त खाद का वितरण न करें. जिसके लिए नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित महासमुंद को पत्र लिखा गया है. साथ ही विभाग के समस्त उर्वरक निरीक्षकों एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को निरीक्षण कर इस प्रकार के वितरण पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है.
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